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बॉयफ्रेंड की हत्या के मामले में 24 वर्षीय ग्रीष्मा को फांसी की सजा, प्रेमी को जहर देकर मारा था

केरल : केरल की एक जिला अदालत ने 24 वर्षीय ग्रीष्मा को अपने प्रेमी शेरोन राज की हत्या करने के लिए फांसी की सजा सुनाई है. उसने बॉयफ्रेंड को कीटनाशक मिला आयुर्वेदिक मिश्रण पिलाकर 2022 में उसकी हत्या कर दी थी. अदालत ने इस हत्या को ‘बेहद क्रूर, अमानवीय और घिनौना’ बताते हुए कहा कि इसने समाज के सामूहिक विवेक को झकझोर दिया है. नेय्याट्टिनकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने दोषी ग्रीष्मा पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. मृतक, शेरोन राज तिरुवनंतपुरम जिले के पारसाला का निवासी था.

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अदालत ने मामले में तीसरे आरोपी और ग्रीष्मा के मामा निर्मलाकुमारन नायर को सबूत नष्ट करने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत तीन साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. ग्रीष्मा ने सजा में नरमी के लिए अपनी एजुकेशन की उपलब्धियों, पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड न होने और माता-पिता की इकलौती बेटी होने का हवाला दिया.

हालांकि, 586 पन्नों के अपने फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपी के सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक परिस्थितियों, उम्र, आपराधिक रिकॉर्ड न होने और उसके अच्छे आचरण को ‘दुर्लभतम मामलों’ की श्रेणी से बाहर करने के लिए सहायक नहीं माना जा सकता.

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ग्रीष्मा ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक निजी कॉलेज में साहित्य की पढ़ाई की थी. पीड़ित शेरोन राज तिरुवनंतपुरम जिले के पारसाला का मूल निवासी है. वह भी उसी कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के अंतिम वर्ष का छात्र था. दोनों के बीच एक साल से ज्यादा समय तक नज़दीकी रिश्ता रहा, उसके बाद दोनों के बीच रिश्ता खराब हो गया.

वहीँ, अदालत ने ग्रीष्मा को आईपीसी की धारा 364 (हत्या के उद्देश्य से अपहरण) के तहत 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना, धारा 328 (ज़हरीला पदार्थ देकर हानि पहुंचाने का इरादा) के तहत 5 साल की कठोर सजा और 50,000 रुपये जुर्माना, और धारा 203 (अपराध के संबंध में झूठी सूचना देना) के तहत 2 साल की सजा सुनाई. आदेश में कहा गया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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कोर्ट ने यह भी कहा कि जुर्माने की राशि यदि वसूली जाती है तो उसे शेरोन राज के माता-पिता को दिया जाएगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘यदि कानून के तहत अधिकतम सजा नहीं दी गई, तो यह अदालत अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहेगी. इन परिस्थितियों में मौत की सजा ही उचित और कानूनी होगी.’

अदालत ने हत्या को क्रूर, घिनौनी और समाज के विवेक को झकझोर देने वाला बताया. फैसले में कहा गया कि ग्रीष्मा ने शेरोन से प्यार का नाटक किया, उसे सेक्स का लालच दिया.

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