Uttar Bastar Kanker : कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके आसपास धारा-144 लागू

0
477
Uttar Bastar Kanker : कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके आसपास धारा-144 लागू

Uttar Bastar Kanker : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा लोक शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके आसपास धारा-144 लागू की गई है, जो 06 अक्टूबर 2022 तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके आसपास 200 मीटर की दूरी में किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली या जूलूस आदि को प्रतिबंधित किया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here