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पैगंबर पर विवादित बयान मामला : Nupur Sharma को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली : पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देकर मुश्किलों में घिरीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) की निलंबित नेता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नूपुर शर्मा की याचिका पर उनके खिलाफ देश भर में दर्ज कराये गये मामलों को क्लब करके दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश दे दिये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब उनके खिलाफ दर्ज कराये गये मामलों की जांच दिल्ली पुलिस करेगी.

नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यह मांग की थी. दरअसल, नूपुर के बयान पर पूरे देश में उनके खिलाफ माहौल बन गया था. उनके खिलाफ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के अलावा देश के कई राज्यों में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. नूपुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गयी थी. साथ ही अलग-अलग संगठनों एवं व्यक्तियों की ओर से भाजपा की निलंबित नेता और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गयी थी. नूपुर शर्मा को बलात्कार की भी धमकियां मिल रहीं थीं.

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देश के अलग-अलग हिस्सों से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी. इससे परेशान नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. उन्होंने एक याचिका दाखिल कर कहा था कि चूंकि उनकी जान को खतरा है, देश के अलग-अलग हिस्सों में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाये और उसकी जांच यहीं पर हो. हालांकि, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने सख्त टिप्पणी की थी. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा था कि नूपुर शर्मा ही इस मामले में अकेले दोषी हैं. उनकी वजह से देश भर में माहौल खराब हुआ है.

हालांकि, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ही उन्हें राहत दी है. खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के जीवन और सुरक्षा के गंभीर खतरा का संज्ञान कोर्ट पहले ही ले चुका है. कोर्ट नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज करायी गयी सभी प्राथमिकियों को ट्रांसफर किया जाये और दिल्ली पुलिस मामले की जांच करे.

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