नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को छह हफ्तों के अंदर सरकारी बंगले का कब्जा संपत्ति अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है।
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स्वामी को उनकी जान को खतरा होने की धारणा के चलते जनवरी 2016 में सरकार ने 5 साल के लिए दिल्ली में एक बंगला अलॉट किया था।
अप्रैल 2022 में उनका राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने दिल्ली HC से सुरक्षा का हवाला देते हुए बंगले के दोबारा अलॉटमेंट की मांग की थी।