मुंबई : अंगदिया जबरन वसूली का मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सौरभ त्रिपाठी को 9 नवंबर को पूछताछ के लिए जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का भी आदेश दिया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को राहत दी है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें 15 नवंबर तक गिरफ्तार न किया जाए. त्रिपाठी पिछले 6 महीने से फरार चल रहे हैं.
जबरन वसूली मामला : मुंबई पुलिस के निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को हाईकोर्ट से मिली राहत
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