Morbi Bridge Accident: गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

0
318

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी पुल हादसे का स्वत: संज्ञान लेते हुए सोमवार को राज्य सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 14 नवंबर तक इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मोरबी में ब्रिटिश काल का ‘सस्पेंशन ब्रिज’ 30 अक्टूबर को टूट कर गिर गया था, जिसमें 135 लोग मारे गए थे।
मुख्य न्यायाधीश अरंिवद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की एक खंडपीठ ने मुख्य सचिव के जरिए गुजरात सरकार, राज्य के गृह विभाग, नगर पालिकाओं के आयुक्त, मोरबी नगर पालिका, जिला कलेक्टर तथा राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया और मामले को 14 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया।

अदालत ने मुख्य सचिव और गृह सचिव से अगले सोमवार तक मामले पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। राज्य के मानवाधिकार आयोग को भी 14 नवंबर तक मामले पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने एक समाचार पत्र की खबर के आधार पर घटना का स्वत: संज्ञान लिया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here