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नाबालिग का अपहरण व रेप केस, पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

संवाददाता : सुमित जालान

गौरेला पेंड्रा मरवाही : नाबालिग लड़की को बहलाफुसलाकर झांसा देकर अपने साथ रखकर बलात्कार करने वाले आरोपी को स्पेशल एडीजे कोर्ट गौरेला ने पास्को एक्ट के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

दरअसल मामला 29 अगस्त 2021 को पेंड्रा थाना क्षेत्र के डूमरखेरवा गांव का है जहां रहने वाली एक नाबालिग 12 साल की स्कूली छात्रा अपने नाना के घर में रहती थी जहां इसी गांव के रहने वाले साहिल कुल्हरिया ने इन्स्टाग्राम के जरिये दोस्ती हुयी और दोनों बात करने लगे और बाद प्रेम जाल में फंसाकर अपने साथ मोटरसायकल से पहले दुबटिया और फिर किराये की बोलेरो करके बिलासपुर भगा ले गया जहां बिलासपुर मामा ओमप्रकाष पनरिया के घर ले जाकर दुश्कर्म करता रहा। बाद मे मामा ने पीड़िता को उसके घर भेज दिया। उधर परिजनों की रिपोर्ट पुलिस ने अपराध दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 198/21 कायम किया और आरोपियों को गिरफतार किया।

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विषेश अपर सत्र न्यायाधीष किरण थवाईत ने मामा ओमप्रकाष पनरिया को भादवि की धारा 366/368 के आरोपों से दोशमुक्त करने का आदेष जारी किया वहीं नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में अलग अलग धाराओं के तहत सजा सुनायी जिसमें पास्को एक्ट के तहत आरोपी साहिल कुल्हरिया (19) उर्फ शनि उर्फ लक्की पिता रामलाल कुल्हरिया को भादवि की धारा 363 के तहत 2 साल का सश्रम कारावास और 500 रूपये का अर्थदंड, धारा 366 के तहत 5 साल का सश्रम कारावास और 500 रूपये का अर्थदंड तथा पास्को एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत 20 साल के सश्रम कारावास और 1000 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।

अर्थदंड की अदायगी की चूक में 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी ये सभी सजांए एक साथ भुगतायी जावेंगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विषेश अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाईच ने की।

वहीं इस मामले में स्पेशल एडीजे किरण थवाईत ने अवयस्क पीड़िता के साथ हुये अपराध के कारण उसकी मानसिक और शारीरिक पीड़ा को देखते हुये उसके पुर्नवास के लिये पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत धारा 357 क आईपीसी के प्रावधानों के तहत उसे समुचित प्रतिकर प्रदान करने के लिये आदेष की कॉपी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को भेजने के निर्देष दिये हैं।

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