Chhattisgarh: विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश को लेकर संशोधित आदेश जारी

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अम्बिकापुर: विधानसभा सत्र के दौरान अब अधिकारी एवं कर्मचारी अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे तथा मुख्यालय भी छोड़ सकेंगे तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी को अवकाश लेने या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति कार्यालय प्रमुख तथा जिला स्तर के अधिकारियों को कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर अपर कलेक्टर द्वारा इस सम्बन्ध में संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है।

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