नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा का जल्द ही राज्यसभा निष्कासन रद्द होगा. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान SC ने AAP के नेता राघव चड्ढा के निलंबन मुद्दे में आगे की दिशा सुझाई है. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और राघव चड्ढा की मुलाकात के बाद निलंबन को निरस्त करने के लिए कहा. आपको बता दें कि इस साल अगस्त में आप नेता को निलंबित कर दिया गया था. उन पर 5 राज्यसभा सांसदों का चयन समिति में नाम शामिल करने से पहले उनकी सहमति नहीं लेने का आरोप है.
इसे भी पढ़ें :-Telangana में नौ विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी AIMIM
आप आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील है कि उनका (राघव चड्ढा) कोई उद्देश्य नहीं था कि वह सदन की गरिमा प्रभावित करे, जिसके वह एक सदस्य हैं. वे राज्यसभा के सभापति से मुलाकात करके माफी की पेशकश करेंगे. इस पर SC ने कहा कि राज्यसभा के सभापति को सदन के तथ्य और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और मुद्दे को हल करना चाहिए.
इसे भी पढ़ें :-Amit Shah: कानून व्यवस्था के मामले में भूपेश बघेल सरकार फिसड्डी साबित हुई…
राघव चड्ढा के निलंबन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की है. इस दौरान SC ने वकील के बयान को दर्ज किया है कि निलंबित आम आदमी पार्टी के सांसद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से यह बताने के लिए मिलने का समय मांगेंगे कि उनका संसद के उच्च सदन की गरिमा को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं था.