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लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों?’, सुप्रीम कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार के समय को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सवाल किया और जांच एजेंसी से इसका जवाब मांगा.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से गिरफ्तारी के समय से जुड़े सवाल का जवाब देने के लिए कहा. पीठ ने कहा, ‘जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण हैं. आप इससे इनकार नहीं कर सकते.’ पीठ ने राजू से कई अन्य सवाल भी पूछे.

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वहीँ, पीठ ने जांच एजेंसी से केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने के लिए कहा जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है.

बता दें…इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और अरविंद केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा.

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी हुई थी सुनवाई

बीते दिन भी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. तब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि उन्होंने अधीनस्थ अदालत में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की. पीठ ने केजरीवाल की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पूछा, ‘आपने जमानत के लिए कोई अर्जी अधीनस्थ अदालत में दायर नहीं की थी?’

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सिंघवी ने जवाब दिया, ‘नहीं.’ न्यायालय ने पूछा, ‘आपने जमानत के लिए कोई अर्जी क्यों नहीं दायर की?’ केजरीवाल के वकील ने कहा कि इसके कई कारण हैं जिनमें मुख्यमंत्री की ‘‘गैरकानूनी’’ गिरफ्तारी भी शामिल है.

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