दंतेवाड़ा, 12 नवंबर 2025 : खनिज शाखा द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग द्वारा 12 सितम्बर 2025 को छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2025 जारी किया गया है। नए नियमों के अंतर्गत अब रेत खदानों के आबंटन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।
इसी क्रम में जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में खनिज विभाग द्वारा द्वितीय चरण में कुल दो रेत खदानों बांगापाल (डी-8,2025) तहसील गीदम तथा गुमलनार (डी-9,2025) तहसील गीदम का आवेदन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। इन रेत खदानों के आवंटन के लिए ऑनलाइन निविदा 24 अक्टूबर 2025 को जारी की गई थी।
निविदा से संबंधित सभी नियमों एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी एमएसटीसी पोर्टल खनिज साधन विभाग की वेबसाइट https://chhattisgarhmines.gov.in/ जिला कार्यालय की वेबसाइट
https://www.dantewada.gov.in/ तथा कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) सहित संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत भवन के सूचना पटल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।
रेत खदानों की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोली 14 नवम्बर 2025 को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर 20 नवम्बर 2025 को सायं 5ः30 बजे तक एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से जमा की जा सकेगी। नए नियमों के अनुसार, रेत खदान हेतु इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदक के पास डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (क्लास-3 एण्ड एनक्रिप्शन), आवेदक के नाम से बैंक खाता,
छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी लेखा संख्या (पैन कार्ड), वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण (जीएसटीएन), आधार कार्ड तथा दो शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप अनुसार) आवश्यक होंगे। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) में संपर्क कर सकते हैं।








