प्रशासन की सजगता से रुका नाबालिग का विवाह

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प्रशासन की सजगता से रुका नाबालिग का विवाह

रायपुर, 26 मार्च 2026 : रामनवमी के पावन अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की सतर्कता ने एक नाबालिग बालिका को समय से पहले विवाह के बंधन से बंधने बचा लिया। शहरी क्षेत्र में 16 वर्षीय बालिका के विवाह की सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई की।

जब टीम पहुंची, तब विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और बारात के प्रस्थान की तैयारी चल रही थी। अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर विवाह रुकवाया और आयु संबंधी दस्तावेजों की जांच की। सत्यापन में बालिका की आयु 16 वर्ष 5 माह 13 दिन पाई गई, जो विधिक न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम है।

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। परिवार से लिखित घोषणा भी ली गई कि 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह सामाजिक कुरीति ही नहीं, दंडनीय अपराध भी है। नागरिकों से अपील है कि ऐसी सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें।

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