गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 25 अगस्त 2026 : कलेक्टर विजय दयाराम के. की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में विगत बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने पुलिस, परिवहन, यातायात, लोक निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं राष्ट्रीय राज्य मार्ग के अधिकारियों की संयुक्त रुप से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
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कलेक्टर ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन कराने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने, सामाजिक सहयोग सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने तथा लर्निंग लाइसेंस के लिए शिविर आयोजित करने पर चर्चा की गई। सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या पर भी गंभीरता से चर्चा करते हुए संबंधित विभागों को सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश दिए। ऐसे पशु मालिक, जो अपने पशुओं को सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं, उनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
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बैठक में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को त्वरित एवं बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर की स्थापना की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने पर चर्चा की गई। साथ ही सड़क दुर्घटना के प्रकरणों में प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने तथा योजना की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में योजना संबंधी पोस्टर चस्पा करने के निर्देश दिए गए।
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कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा से संबंधित मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी, वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश रावटे, अपर कलेक्टर दिलेराम डाहिरे, जिला परिवहन अधिकारी आनंद शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के तहत वर्ष 2026 में 24 अगस्त की स्थिति में 3122 विभिन्न प्रकरणों में 6 लाख 80 हजार 800 रुपये की चलानी कार्रवाई की गई है। इनमें बिना हेलमेट के 152 प्रकरणों में 76 हजार, दो पहिया वाहन में तीन सवारी के 221 प्रकरणों में 66 हजार 300 रुपये, बिना सीट बेल्ट के 15 प्रकरणों में 7 हजार 500 रूपए, प्रतिबंधित क्षेत्र (नो एन्ट्री) में वाहन प्रवेश के 60 प्रकरणों में 1 लाख 200 हजार रूपए, बिना लायसेंस के 15 प्रकरणों में 15 हजार रूपए,
वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने के 3 प्रकरण में 3 हजार रुपये, तेज गती से वाहन चलाने के 7 प्रकरण में 8 हजार रुपये, राष्ट्रीय एवं राज्कीय राजमार्ग पर अवैध पार्किंग के 92 प्रकरणों में 29 हजार 300 रुपये, मादक द्रव्य या शराब सेवन कर वाहन चलाने के 3 प्रकरणों में 30 हजार रुपये, नाबालिक वाहन चालक के 2 प्रकरणों में 2 हजार रुपये तथा अन्य 2552 प्रकरणों में 3 लाख 23 हजार 700 रुपये की चलानी कार्रवाई की गई है।









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