एमसीबी : मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का सुनहरा अवसर, 12 नवंबर से शुरू होंगे दावे-आपत्तियां

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एमसीबी : मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का सुनहरा अवसर, 12 नवंबर से शुरू होंगे दावे-आपत्तियां

एमसीबी/17 अक्टूबर 2026 : भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के दिशा-निर्देशानुसार जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (ैैत्) कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है।

इसके तहत जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 01 भरतपुर-सोनहत एवं 02 मनेन्द्रगढ़ की मतदाता सूची को अद्यतन कर त्रुटिरहित बनाने की कार्रवाई की जाएगी। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पात्र युवाओं, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे नागरिकों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल करना है।

इसके साथ ही मतदाता सूची में दर्ज त्रुटियों को दूर कर अधिक शुद्ध एवं अद्यतन सूची तैयार की जाएगी, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिल सके।

निर्धारित समय-सारणी के अनुसार होगा पुनरीक्षण कार्य

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण 2 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। प्रारूप सूची के प्रकाशन के साथ ही 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।

प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को अग्रिम आवेदन की सुविधा

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, ऐसे युवा जो 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2027 की आगामी तीन अर्हता तिथियों 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे पात्र युवाओं को मतदाता बनने की प्रक्रिया में समय रहते शामिल होने का अवसर मिलेगा।

विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित फॉर्म का करें उपयोग

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, प्रवासी भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6। तथा मतदाता सूची से नाम विलोपित कराने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जाएगा। वहीं, निवास स्थान परिवर्तन, मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में सुधार तथा ईपिक कार्ड के पुनर्मुद्रण सहित संबंधित कार्यों के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

नागरिक अपने आवेदन घर बैठे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल ीजजचेरू//अवजमते.मबप.हवअ.पद अथवा म्ब्प्छम्ज् ऐप का उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन सुविधा से मतदाता पंजीकरण एवं सूची में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया अधिक सरल और सुविधाजनक होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी की नागरिकों से अपील

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, युवाओं एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाएं।

पात्र नागरिक अपनी पात्रता के अनुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने तथा आवश्यक संशोधन के लिए निर्धारित समय-सीमा में आवेदन करें। साथ ही, मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की जांच भी अवश्य करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने से वंचित न रहे।

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