अम्बिकापुर : 01 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य

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अम्बिकापुर : 01 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य

अम्बिकापुर 31 अक्टूबर 2026 : जिले में 01 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य किया गया है। वाहन स्वामियों को इसके लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है। निर्धारित समय-सीमा के बाद 01 दिसंबर 2026 से बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अंबिकापुर ने बताया कि परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचनाओं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने जिले के सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे चालानी कार्रवाई से बचने के लिए अपने वाहनों में 30 नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें। निर्धारित समय-सीमा के बाद बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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