नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को बुधवार को यहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी। उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड में लेनदेन में हेरफेर करने का आरोप है।
आप विधायक को एक लाख रुपये की जमानत राशि और इतने ही बॉन्ड पर जमानत दी गई है। अदालत ने 26 सितंबर को खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। खान को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 21 सितंबर को अदालत ने खान की हिरासत में पूछताछ को पांच दिन के लिए बढ़ा दिया था।
हिमाचल में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने बीजेपी में शामिल
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने 16 सितंबर को खान के परिसरों पर छापेमारी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। प्राथमिकी के अनुसार खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए उन्होंने सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को अवैध रूप से वक्फ बोर्ड में भर्ती किया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने स्पष्ट रूप से एक बयान दिया था और इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ एक ज्ञापन जारी किया था।