Amit Shah fake video case : कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन की हिरासत में भेजा

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Amit Shah fake video case: Congress leader Arun Reddy arrested, court sent him to 3 days custody

Amit Shah fake video case : कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी, जो ‘स्पिरिट ऑफ कांग्रेस’ एक्स अकाउंट संभालते हैं और पार्टी के सोशल मीडिया के राष्ट्रीय समन्वयक हैं, को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छेड़छाड़ वाले वीडियो मामले में 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की IFSO इकाई ने शुक्रवार देर रात उन्हें गिरफ्तार करने के बाद न्यायाधीश के सामने पेश किया, जिन्होंने उसे 3 दिन की हिरासत में भेज दिया।

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छेड़छाड़ किए गए वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री कथित तौर पर यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि भाजपा देश में आरक्षण के खिलाफ है। हालांकि, कांग्रेस शासित तेलंगाना में एक सार्वजनिक बैठक में अपने संबोधन के दौरान, शाह ने कहा था कि, “अगर भाजपा यहां सरकार बनाती है, तो हम मुसलमानों को दिया गया असंवैधानिक आरक्षण वापस ले लेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि एससी, एसटी और ओबीसी को संविधान की गारंटी के अनुसार कोटा मिले।”

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर, जो तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी हैं, ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग है। एक्स पर एक पोस्ट में, टैगोर ने कहा, “हमारे तेलंगाना सहयोगी अरुण रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने बिना किसी सूचना या FIR का खुलासा किए 24 घंटे के लिए हिरासत में लिया है। हम अरुण की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। शासन द्वारा सत्ता का यह सत्तावादी दुरुपयोग निंदनीय है।”

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बता दें कि मंगलवार को, दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूज़न एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ‘छेड़छाड़ित’ वीडियो के प्रसार के संबंध में सात से आठ राज्यों में 16 व्यक्तियों को समन जारी किया था। समन आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 91 और 160 के तहत जारी किया गया था, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को जांच में शामिल होने और सबूत के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान करने के लिए कहा गया था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तलब किए गए लोगों में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस के छह सदस्य शामिल हैं। उन्हें, कई राज्यों के अन्य व्यक्तियों के साथ, 1 मई को दिल्ली के द्वारका में IFSO इकाई में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। CRPC धारा 160 पुलिस को किसी व्यक्ति को जांच के लिए बुलाने की अनुमति देती है, जबकि धारा 91 पुलिस को सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट दस्तावेजों या गैजेट्स की तलाश करने की अनुमति देती है।

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भाजपा की तेलंगाना इकाई ने सीएम और कांग्रेस के राज्य प्रमुख रेवंत रेड्डी के खिलाफ साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिसमें पार्टी पर अमित शाह के भाषण को गढ़ने और उसमें बदलाव करने का आरोप लगाया गया। शिकायत में कहा गया है कि तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अमित शाह का एक ‘रूपांतरित’ और ‘मनगढ़ंत’ वीडियो पोस्ट किया है।

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