चंडीगढ़: हरियाणा (Haryana) सरकार ने उन संपत्ति मालिकों को विकास शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने गलती से अपनी संपत्तियों पर लागू नहीं होने वाली फीस का भुगतान कर दिया है। इस मुद्दे के प्रति सरकार की जागरूकता से प्रेरित इस निर्णय से 1588 संपत्तियों के मालिकों को लाभ होगा।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने इन संपत्तियों की पहचान की है, जिसमें एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियां, सीएलयू अर्जित संपत्तियां, लाल-डोरा आवासीय संपत्तियां और कृषि संपत्तियां शामिल हैं, जहां मालिकों ने गलती से विकास शुल्क का भुगतान किया है। विभाग ने संबंधित नगर पालिकाओं को इन संपत्तियों का ब्योरा उपलब्ध करा दिया है।
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संपत्ति मालिकों को रिफंड प्रक्रिया के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया गया है, जिससे उन्हें गलती से भुगतान किए गए विकास शुल्क को वापस पाने के लिए एनडीसी पोर्टल पर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इन संपत्ति धारकों को कुल रिफंड राशि 5 करोड़ 19 लाख रुपये बनती है।
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मालिकों से अनुरोध है कि वे आगे की प्रक्रिया के लिए अपना विवरण प्रदान करने के लिए https://ulbhryndc.org पर जाएं। वर्तमान में, 51 संपत्ति मालिकों ने एनडीसी पोर्टल पर अपने आवेदन जमा किए हैं, और विभाग इन अनुरोधों पर तेजी से कार्रवाई कर रहा है। संबंधित कर्मचारियों को संपत्ति मालिकों को विकास शुल्क वापस करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण भी प्राप्त हुआ है।