सुलतानपुर: केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर मानहानि के आरोप में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की सुलतानपुर की एमपी /एमएलए कोर्ट में आज पेशी है।
मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने विचारण के लिए तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें समन जारी करने का आदेश दिया है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया जिसमे आठ मई 2018 को बंगलौर में एक प्रेस कान्फ्रेंस में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की और उन्हें हत्या का अभियुक्त बताकर उनकी मानहानि की।
इसी मामले में विजय मिश्र ने याचिका दाखिल कर कोर्ट में राहुल गांधी की तलब कर ट्रायल की मांग की थी। याची के वकील संतोष पांडेय ने तलबी पर बहस की थी। याची विजय मिश्र के साथ ही गवाह रामचंद्र और अनिल मिश्र की गवाही पर भी कोर्ट ने महत्वपूर्ण माना।
विशेष कोर्ट ने राहुल गांधी पर प्राथमिक रूप से आरोप सही मानते हुए उन्हें विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख नियत कर समन जारी करने का आदेश दिया है।