अपने देश को लुटकर भागने वाले भगोड़ा मेहुल चोकसी को एंटीगुआ हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी हैं। मेहुल चोकसी ने हाई कोर्ट में केस जीत लिया है, जिसके चलते उसे अब भारत लाना और भी मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने कहा कि, बिना परमिशन एंटीगुआ से उसे नहीं ले जाया जा सकता। इसका मतलब है कि अगर केंद्रीय एजेंसियां चाहे भी कि चोकसी को एंटीगुआ से पकड़कर भारत ले आए, तो इसके लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी।
मेहुल चोकसी ने कोर्ट में दावा किया कि उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख (एंटीगुआ) की तरफ से सभी जांच कर ली गई है। चोकसी की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चोकसी अपने दावे में सही हैं कि उनके साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार किया जा सकता है।
बता दें, हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक के 13000 करोड़ की धोखाधड़ी में आरोपी है और वह भारत से फरार है। भारत उसे भगोड़ा घोषित कर चुका है। कुछ सालों तक भटकने के बाद उसने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली। सीबीआई का कहना है कि आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए मेहुल चोकसी को भारत लाया जाएगा।