नई दिल्ली: चालू वित्त वर्ष 2023-24 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देश के अनुसार कुछ बैंकों को शनिवार (30 मार्च) और रविवार (31 मार्च) को सरकारी लेन-देन के लिए खुलना होगा।
आरबीआई की एक ताजा अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने एजेंसी बैंकों को गवर्नमेंट रिसिप्ट्स और पेमेंट्स से जुड़ी अपनी सभी शाखाएं खोलने का अनुरोध किया है। अधिसूचना में लिखा गया है, “भारत सरकार ने 31 मार्च, 2024 (रविवार) को सरकारी लेन-देन से संबंधित सभी बैंकों की शाखाओं को लेन-देन के लिए खुला रखने का अनुरोध किया है।
ताकि वित्त वर्ष 2023-24 में ही रिसिप्ट्स और पेमेंट्स से संबंधित सभी सरकारी लेन-देन का हिसाब हो सके। इसके अनुसार, एजेंसी बैंकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने सरकारी कारोबार से जुड़ी सभी शाखाओं को 31 मार्च, 2024 (रविवार) को खोल दें।”
ग्राहक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के माध्यम से लेनदेन कर सकते हैं। इसके अलावा, एजेंसी बैंक सरकारी खातों से जुड़े चेक क्लियर करेंगे।
वहीं, जो लोग सरकार को टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं, वे एजेंसी बैंकों की शाखाओं में जाकर भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या एजेंसी बैंकों की शाखाएं शनिवार और रविवार को एफडी, पीपीएफ में निवेश या पासबुक अपडेट करने और अन्य संबंधित गतिविधियों जैसी ऑफलाइन सेवाएं भी प्रदान करेंगी या नहीं।







