काग्रेस को बड़ी राहत : टैक्स डिमांड नोटिस को लेकर Congress पर कार्रवाई नहीं करेगा IT विभाग

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Big relief to Congress: IT department will not take action against Congress regarding tax demand notice.

नई दिल्ली : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वह करीब 3,500 करोड़ रुपये के टैक्स डिमांड नोटिस के संबंध में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी है. कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के इस रवैये को उदार बताया. मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.

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न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान दर्ज किया कि मामले पर अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

पीठ ने टैक्स डिमांड नोटिस पर कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई को जुलाई के लिए स्थगित कर दिया.

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तुषार मेहता ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि मैं इस मामले में एक बयान देना चाहता हूं. कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और चूंकि चुनाव (चुनावी प्रक्रिया) जारी हैं, हम पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे.

उन्होंने कहा कि विभाग मामले के औचित्य पर टिप्पणी नहीं कर रहा और सभी अधिकार एवं दावे खुले रहने चाहिए.

कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कदम की सराहना की और इसे उदार बताया. उन्होंने कहा कि मार्च एवं उससे पहले कई अलग-अलग वर्षों के लिए कुल लगभग 3,500 करोड़ रुपये के नोटिस जारी किए गए हैं.

कांग्रेस ने रविवार को कहा था कि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक बार फिर नया नोटिस मिला, जिसके जरिये आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपये के कर की मांग की गई है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये के कर की मांग की जा चुकी है.

पार्टी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपये का पेमेंट करने को कहा गया है. टैक्स अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित टैक्स डिमांड के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही निकाल लिये हैं.

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