अहमदाबाद : बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा भुगत रहे 11 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर जेल से रिहा कर दिया गया. सभी आरोपी गोधरा की उपजेल में बंद थे. न्यूज एजेंसी PTI ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि दोषियों को गुजरात सरकार की माफी योजना के तहत रिहा किया गया है.
Road Accident : बस की चपेट में आई स्कूली छात्रा की दर्दनाक मौत,आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम
वहीँ मुंबई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्कीस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. बाद में बंबई हाईकोर्ट ने सभी दोषियों की सजा को बरकरार रखा. इन दोषियों ने 15 साल से अधिक कैद की सजा काट ली, जिसके बाद उनमें से एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
Shivamogga : शिवमोग्गा में सावरकर के पोस्टर पर तनाव, धारा 144 लागू
पंचमहल के आयुक्त सुजल मायत्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से उसकी सजा पर क्षमा पर गौर करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया. मायत्रा ही समिति के प्रमुख थे. उन्होंने कहा, ‘कुछ माह पहले गठित समिति ने सर्वसम्मति से मामले के सभी 11दोषियों को क्षमा करने के पक्ष में निर्णय किया…’ राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और कल हमें उनकी रिहाई के आदेश मिले.’