दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम वार्ड 21 के पार्षद अरुण सिंह और हिंदू युवा मंच के प्रमुख गोविंद राज नायडू सहित 7 लोगों के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का आरोप है उनके द्वारा नोटिस देकर समझाइश दी गई थी।
इसके बाद भी जबरदस्ती अंडर ब्रिज का बैरीकेट्स और वहां की कुर्सियां व अन्य चीजों को तोड़कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा 147, 149, 186, 323, 353 और 427 के तहत मामला दर्ज किया है।
मोहन नगर पुलिस के मुताबिक पार्षद अरुण सिंह व उनके समर्थकों द्वारा दुर्ग में निर्माणाधीन रायपुर नाका अंडरब्रिज को जबरदस्ती खोलने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर बिना हैंडओवर हुए ऐसा करने की मनाही की थी। इसके बाद भी अरुण सिंह 15 सितंबर को हिंदू युवा मंच के सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां पहुंचे।
पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया इसके बाद भी वो लोग नहीं माने। उनके द्वारा वहां बल प्रयोग करते हुए शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने इस मामले में पार्षद अरुण सिंह सहित गोविंड नायडू, अभिषेक शर्मा, कृष्णा चौहान, राजेश शर्मा, श्रीकांत नायक, मंगल सिंह, शिवम सिंह व अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा गैर जमानती धारा के तहत मामला दर्ज होने के बाद पार्षद अरुण सिंह ने कहा कि जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर उन्हें नगर निगम के सदन तक भेजा है। जनता की आवाज बनना अपराध है तो अपराध सही, लेकिन जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा।
उन्होंने इस पूरे मामले में कांग्रेस के विधायक अरूण वोरा पर सियासत करने का आरोप लगाया है। पार्षद अरूण सिंह ने कहा है कि, अप्रैल में अंडर ब्रिज का काम पूरा हो गया था लेकिन किसी न किसी कारणों से अंडर ब्रिज के उद्घाटन को रोका जा रहा है जबकि अंडरब्रिज निमार्ण का कार्य पूरा हो चुका है।