छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईपीएस मुकेश गुप्ता की पदोन्नति निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है। बता दें कि सरकार ने कैट और सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी थी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईपीएस मुकेश गुप्ता की पदोन्नति निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है। बता दें कि सरकार ने कैट और सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी थी।