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Chhattisgarh: शारीरिक संबंध, महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद पेश की…

मोहला-मानपुर: अंबागढ़ चौकी में एक युवक ने युवती को प्रेम और फिर विवाह का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई और उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया। जब उसने युवक से शादी की बात कही तो युवक ने मुंह फेर लिया। इसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तब महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद पेश की।

मिली जानकारी के अनुसार, उपनिरीक्षक रामकृष्ण अनंत जो कि वर्ष 2006 में पुलिस थाना मानपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसने मानपुर की ही रहने वाली युवती जो शासकीय शिक्षिका के पद पर है, को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई, उसने एक बच्ची को जन्म दिया। आरोपी युवक ने पहली पत्नी को तलाक देकर उससे विवाह करने की बात कही थी लेकिन अब वह अपनी बात से मुकर रहा है।

इस पर युवती ने पुलिस से शिकायत की, पुलिस के कोई कार्रवाई न करने पर युवती ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद पेश की जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी रामकृष्ण अनंत के विरुद्ध अपराध दर्ज कर उसकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी कर दिया। अब मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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