रायगढ़: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक जिला पंचायत सभाकक्ष, रायगढ़ में महिला उत्पीडऩ से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर की 281 वीं एवं रायगढ़ जिले में आठवीं सुनवाई हुई। 35 प्रकरणों पर सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच 5 वर्षाे से न्यायालय में लंबित है, जिसमें आवेदिका का बेटा स्कूल शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर पदस्थ है। वर्तमान में अनावेदक की बेटी को प्रतिमाह 3 हजार रुपये भरण-पोषण हेतु दिया जा रहा है।
आयोग द्वारा समझाईश दिए जाने पर दोनों पक्ष सुलह हेतु तैयार है व आवेदिका के बेटे द्वारा एक मुश्त 3 लाख रुपये देने हेतु सहमत है और दहेज सामान को वापस करने के लिए तैयार है। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में अनावेदक द्वारा उसकी नर्सिंग कोर्स की सर्टिफिकेट एवं रजिस्टे्रशन नहीं दिया जा रहा था।
जिसमें आयोग द्वारा कार्यवाही करते हुए सुनवाई के दौरान नर्सिंग कोर्स का सर्टिफिकेट व रजिस्टे्रशन की मूल प्रति लेकर उपस्थित होने के लिए कहा गया था। अनावेदक द्वारा कालेज के चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के हाथ नर्सिंग कोर्स का सर्टिफिकेट व रजिस्ट्रेशन की मूल प्रति लेकर उपस्थित हुए। जिसकी फोटोकापी अभिलेख में रखी गई है।
आवेदक को 7 वर्ष बाद छ.ग.महिला आयोग के हस्तक्षेप उपरांत अनावेदक पक्ष को शपथ पत्र लेकर रायपुर आयोग कार्यालय में उपस्थित होने कहा गया। एक अन्य मामले में धर्मस्थल पर बाधा उत्पन्न एवं छेड़छाड़ की शिकायत का प्रकरण आया।
जिसमें आवेदिका द्वारा पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र भेजा गया लेकिन मामले में मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। वर्तमान में आवेदिका द्वारा प्रकरण न्यायालय में लगाया गया है। चूंकि प्रकरण न्यायालय में दर्ज होने के कारण आयोग द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया और नस्तीबद्ध किया गया।