कोरबा: छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पुराने पेंशन योजना को लागू करते हुए एक नवम्बर 2004 से लेकर 31-3-2022 तक के नियुक्त कर्मचारियों को पुराने पेंशन योजना के लाभ दिए जाने हेतु विकल्प भरे जाने का प्रावधान किया गया था। जिसमें एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों द्वारा पुराने पेंशन योजना का विकल्प भर गया था। जिन कर्मचारियों के मृत्यु हो चुकी थी।
उनके नॉमिनी के द्वारा विकल्प का चयन किया गया था। विकल्प के आधार पर पुराने पेंशन योजना के लाभ दिए जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियम निर्देश जारी किया गया। इस नियम निर्देश को आज पुन: विस्तृत रूप से समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के कार्यशाला आयोजित कर पीपीटी के माध्यम से अवगत कराया गया। प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की गई एवं उपस्थितों से आने वाले समस्या के संबंध में भी पूछा गया।
वर्तमान में कोरबा जिला में लंबित 177 प्रकरण के निराकरण हेतु डीडीओ वॉइस सूची उपलब्ध कराई गई , जिसे एक सप्ताह के अंदर समस्त प्रकरणों की निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही एमईआर के लंबित प्रकरण तथा सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान एवं ऋणात्मक शेष के समायोजन के संबंध में चर्चा की गई। भुगतान हेतु लंबित प्रकरणों की सूची डीडीओ को प्रदान की गई।
साथ ही ऋणात्मक शेष की सूची भी डीडी ओ को उपलब्ध कराई गई। कार्यशाला में पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। जिस पेंशन प्रकरण में संयुक्त संचालक कार्यालय से आपत्ति कर डीडीओ को वापस किया गया है, उसके निराकरण हेतु तथा निराकृत कर तत्काल संयुक्त संचालक कार्यालय को भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यशाला में बताया गया कि ई- बिल में बिल तैयार करते समय कौन-कौन से बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाना है।
जीएसटी नंबर टेन नंबर को अपडेट कैसे करना है। खरीदी, चिकित्सा एवं यात्रा जैसे अन्य देयकों में वेतन के अलावा अन्य देयकों में बीटीआर नंबर, बिल नंबर बिल दिनांक तथा भुगतान पारित का आदेश अंकित करते हुए बीटीआर हस्ताक्षरितत कापी ऑनलाइन में अपलोड करने हेतु बताया गया। बिल तैयार करते समय आने वाले विभिन्न प्रकार के समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया।
उपरोक्त समस्त बिंदुओं पर तैयार किए गए पीपीटी के माध्यम से अवगत कराया गया। पुराने पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन भुगतान में होने वाले विलंब को गंभीरता से लेते हुए संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि श्री रितेश अग्रवाल द्वारा पूरे प्रदेश में इस पर गति लाने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री पी आर महादेवा ने बताया कि संचालक के निर्देश के परिपालन में कार्यशाला प्रत्येक जिला में आयोजित की जा रही है तथा समस्त डीडीओ से भी आग्रह किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाले पेंशन का लाभ अभिदाता को या उनके नामिनी को अविलंब प्राप्त हो जाए।
शासन की मंशानुरूप सभी को तत्परता से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस कार्यक्रम में संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन बिलासपुर श्री राजेंद्र कुमार पटेल एवं मोहनीश पांडे उपस्थित रहे। समस्त बिंदुओं पर पी आर महादेव वरिष्ठ कोषालय अधिकारी कोरबा द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। कार्यशाला में जिले के विभिन्न डीडीओ तथा लेखपाल एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर उपस्थित थे।