Assembly Elections 2023: आज से आचार संहिता लागू, जानिए किन चीजों पर होगी पाबंदी…

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रायपुर: छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में है। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। तारीखों का ऐलान होने के बाद इन सभी राज्यों में आचार संहिता लागू।

आचार संहिता लागू होने के बाद कुछ गतिविधियों पर रोक लग जाती है। आइए जानते हैं

सार्वजनिक उद्घाटन और शिलान्यास पर बैन रहता है।

चुनाव प्रक्रिया से प्रत्‍यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक रहती है। यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर जरूरी हो तो इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होता है।

मतदाताओं को डराना-धमकाना अपराध भी होता है।

सरकार अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगा सकती है। इसके साथ ही सरकार अपनी उपलब्धियों के विज्ञापन मीडिया में नहीं दे सकती।

सरकारी वाहनों से सायरन निकाल दिए जाते हैं।

मतदान समाप्त होने के 48 घंटों से पहले ही सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने पर मनाही होती है।

मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी में चुनाव प्रचार करने पर मनाही होती है।

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