नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अमल पर सोमवार को रोक लगा दी. न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने हुसैन की याचिका पर दिल्ली सरकार समेत विभिन्न पक्षकारों को नोटिस जारी किए और उनसे जवाब मांगा.
यह भी पढ़ें :-‘टमाटर फ्लू’ देश में छोटे बच्चों को बना रहा अपना शिकार,जानिए इसके मुख्य लक्षण
यह भी पढ़ें :-Imran Khan को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली ट्रांजिट बेल
यह भी पढ़ें :-JNU में छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच मारपीट