दंतेवाड़ा, 20 जनवरी 2025 : कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन छत्तीसगढ़ आबकारी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री अनुज्ञापन तथा व्यवस्थापन नियम 2002 के तहत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस तथा 30 जनवरी को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर मदिरा विक्रय के लिये शुष्क दिवस घोषित किया है।
जिसके तहत उक्त दोनों दिवस जिले की समस्त देशी मदिरा दुकानों सहित विदेशी मदिरा दुकानें तथा एफएल-7 सैनिक कैंटीन पूर्णतः बंद रहेगी। उक्त आदेश का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये हैं।