नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयोग के शिवसेना सबंधी आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की उद्धव ठाकरे की अर्जी, शिवसेना का नाम और सिंबल फ्रीज करने को चुनौती दी थी
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