जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित, मोटरयान अधिनियम के तहत 3915 विभिन्न प्रकरणों में की गई 14.49 लाख रूपये की चलानी कार्रवाई

0
189
जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित, मोटरयान अधिनियम के तहत 3915 विभिन्न प्रकरणों में की गई 14.49 लाख रूपये की चलानी कार्रवाई

संवाददाता: सुमित जालान

गौरेला पेंड्रा मरवाही :- जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधारात्मक उपाय करने संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।

कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन और सड़क सुरक्षा हेतु वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा की। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी वाहनों की गति सीमा के लिए बोर्ड लगाने निर्देश के दिए।

जिले के विभिन्न चौक-चौराहों, तिराहा, मोड़ एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय के लिए संबंधित कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग एवं कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण एवं पीएमजीएसवाय को रात्रि में प्रकाश व्यवस्था, धीरे चलें का संकेत बोर्ड, क्रेश बेरियर, रिफ्लेक्टिव टेप, फेसवॉल, सड़क किनारे पेड़ पर रेडियम लगाने, साथ ही सड़कों के गड्ढ़े भरने, गति अवरोधक, रम्बल स्ट्रीप, रोड मार्किंग आदि के निर्देश दिए।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर करे कड़ी कार्यवाही..

बैठक में कलेक्टर-एसपी ने यातायात नियमों के प्रति जनजागरूकता के तहत दो पहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने, प्रेशर हॉर्न नहीं लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करने, नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने हेतु प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अभियान चलाकर चलानी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने अवैध पार्किंग नहीं करने, अवारा पशुओं को सड़क से हटाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने तथा यातायात नियमों के पालन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए यातायात, पुलिस, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी एवं उप संचालक पशुधन विकास विभाग को निर्देशित किया।

छात्र-छात्राओं सहित पालकों को समझाईस दिए जाने का निर्देश..

पीपीटी प्रेजेन्टेशन के माध्यम से स्कूली बच्चों को जागरूक करने और 18 वर्ष से कम आयु के स्कूली बच्चों को वाहन का संचालन नहीं किया जाए इस संबंध में छात्र-छात्राओं सहित पालकों को समझाईस दिए जाने का निर्देश दिए।

बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के तहत पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा माह जनवरी से अगस्त 2024 तक बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना लाईसेंस, तेज गति से वाहन चलाने, वायु प्रदुषण सहित विभिन्न 3915 प्रकरणों में 14 लाख 49 हजार रूपये की चलानी कार्रवाई की गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here