जगदलपुर। छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जनाब डॉ. सलीम राज (केबिनेट मंत्री का दर्जा) एवं डॉ एस. जहीरूद्दीन सदर व अध्यक्ष अंजुमन इस्लामिया कमेटी जगदलपुर -तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर (छ.ग.) ने छ.ग. राज्य के समस्त मुतव्वली हजरात एवं मुसलमान भाईयों से गुजारिश कि है कि भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 एक्ट के अन्तर्गत UMEED PORTAL (उम्मीद पोर्टल)पर संस्था के समस्त वक्फ संपत्तियो की एन्ट्री की जानी है।
वक्फ संपत्तियो को portal में समय -सीमा पर अपलोड कराये जाने हेतु विलम्ब हो रहा है। समस्त वक्फ संपत्तियों को संशोधित अधिनियम 2025 umeed (उम्मीद) एक्ट 1995 की धारा “ख” में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत umeed portal में 05.12.2025 तक मुतव्वली द्वारा अपलोड किया जाना आवश्यक है।
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यदि मुतव्वली द्वारा दिनाँक 05.12.2025 के पूर्व समस्त वक्फ संपत्तियों को portal में अपलोड नहीं कराया जाता हैं तो वह सम्पत्ति जो portal में अपलोड नहीं होगी। वह वक्फ सम्पत्ति की परिधि में नहीं आयेगी जिसकी समस्त जिम्मदारी सम्बंधित मुतवल्ली की होगी।।
संस्था के अन्तर्गत आने वाली समस्त वक्फ सम्पत्तियों मस्जिद, मदरसा, दरगाह, ईदगाह, कब्रिस्तान, खानकाह, इमामबाड़ा ताजिया चौकी, मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भुमि व अन्य को UMEED PORTAL (Central Portal) में दिनाँक 05.12.2025 को पूर्व Upload कराए जाने की अपील मुतवल्ली से की हैं।
portal में अपलोड कराने से मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान का डेटा सुरक्षित रहेंगा और आने वाली नस्ले भी आसानी से रिकार्ड देख सकेगी।
UMEED PORTAL का Link एवं मोबाईल नम्बर दिया जा रहा हैं।
umeed portal Website Link – umeed.minorityaffairs.gov.in








