Hate Speech Case : समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खां को नफरती भाषण देने के एक मामले में निचली अदालत ने जमानत प्रदान कर दी। कोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार के दो जमानती पेश करने और 50 हजार रुपये का मुचलका भरने के बाद जमानत प्रदान कर दी।
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कोर्ट ने नफरती भाषण देने के मामले में उन्हें तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को आजम खां ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने आजम खां को 22 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
इस मामले में जमानत के लिए आजम खां मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में वो लगभग चार घंटे तक रहे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानती पेश करने और 50 हजार रुपये का मुचलका भरने के बाद जमानत दे दी है।