नई दिल्ली : मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारत के चुनाव आयोग (Election Commission) ने पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी कार्रवाई के तहत 86 गैर-मौजूद आरयूपीपी को हटा दिया है और अन्य 253 को ‘निष्क्रिय आरयूपीपी’ घोषित किया. 339 गैर-अनुपालन आरयूपीपी के खिलाफ कार्रवाई 25 मई, 2022 से 537 डिफॉल्टिंग आरयूपीपी तक ले जाती है.
चुनाव आयोग ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29ए के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते, पैन आदि में किसी भी बदलाव के बारे में बिना देर किए आयोग को सूचित करना होगा. संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के बाद या डाक प्राधिकरण के पंजीकृत पते पर भेजे गए पत्रों/नोटिस की रिपोर्ट के आधार पर कुल 86 आरयूपीपी न के बराबर पाए गए हैं.
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ईसीआई ने क्रमश: 25 मई और 20 जून के आदेशों के माध्यम से 87 और 111 आरयूपीपी को हटा दिया था. 253 गैर-अनुपालन आरयूपीपी के खिलाफ नवीनतम निर्णय सात राज्यों – बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त रिपोटरें के आधार पर लिया गया है.
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इन 253 आरयूपीपी को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें दिए गए पत्र/नोटिस का जवाब नहीं दिया है और एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो या 2014 और 2019 के संसदीय चुनाव. चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये आरयूपीपी 2015 से 16 से अधिक अनुपालन चरणों के लिए वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे हैं और लगातार चूक रहे हैं. उपरोक्त 253 पार्टियों में से 66 आरयूपीपी ने वास्तव में प्रतीक आदेश 1968 के पैरा 10बी के अनुसार एक समान प्रतीक के लिए आवेदन किया था और संबंधित चुनाव नहीं लड़ा था.
यह ध्यान देने योग्य है कि एक राज्य के विधानसभा चुनावों के संबंध में कुल उम्मीदवारों में से कम से कम 5 प्रतिशत उम्मीदवारों को खड़ा करने के वचन के आधार पर आरयूपीपी को एक सामान्य प्रतीक का विशेषाधिकार दिया जाता है. ऐसी पार्टियों द्वारा चुनाव लड़ने के बिना स्वीकार्य अधिकारों का लाभ उठाकर चुनाव पूर्व उपलब्ध राजनीतिक स्थान पर कब्जा करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. कोई भी पीड़ित पक्ष इस निर्देश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी / चुनाव आयोग से संपर्क कर सकता है.