खाद्य विभाग की कार्यवाही: होटलों में अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे 11 नग गैस सिलेंडर जप्त..

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खाद्य विभाग की कार्यवाही: होटलों में अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे 11 नग गैस सिलेंडर जप्त..

संवाददाता : सुमित जालान

गौरेला पेंड्रा मरवाही :- जिले में खाद्य एवम नगरिक आपूर्ती विभाग के निरीक्षक टीम द्वारा आज गौरेला विकासखण्ड के विभिन्न होटलो एवं भोजनालयो में आकस्मिक निरीक्षण कर अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे कुल 11 नग गैस सिलेंडर जप्त किए गए। टीम द्वारा अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे व्यवसायिक गैस सिलेण्डर एवं घरेलू सिलेण्डरों की जांच की गई।

जिला खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल ने बताया गया है कि गौरेला शहर में संचालित होटल कान्हा स्वीट्स में 5 व्यवसायिक सिलेण्डर और राधिका रेस्टोरेंट गौरेला में 4 नग व्यवसायिक सिलेण्डर अवैध रूप से उपयोग करते हुए पाया गया है। उक्त संस्थानों द्वारा व्यवसायिक सिलेण्डर के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण सभी 9 नग व्यवसायिक सिलेण्डर को जप्त करने की कार्यवाही की गई है। इसी तरह जांच के दौरान शुक्ला भोजनालय और जैन भोजनालय एण्ड स्वीट्स में एक-एक नग घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से उपयोग करते पाए जाने के कारण जप्ती करने की कार्यवाही की गई।

यह कार्यवाही द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस अधिनियम 2000 के प्रवाधानों के अंतर्गत की गई है, जिसके अंतर्गत घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसासिक उपयोग किया जाना प्रतिबंधित है। व्यवसासिक सिलेण्डर का उपयोग किए जाने के संबंध में कार्य स्थल पर उपयोग किए जाने वाले सिलेण्डर से संबंधित सभी दस्तावेज रखा जाना अनिवार्य है तथा जांच के दौरान मांगे जाने पर उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो कि संबंधित संस्थानों द्वारा नहीं की गई।

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