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यूपी में सरकार का बड़ा फैसला- अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय देना होगा दहेज का ब्यौरा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश (UP) की योगी सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है. नए फैसले के अनुसार यूपी में अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय दूल्हा और दुल्हन को दहेज का पूरा ब्यौरा देना होगा. योगी सरकार ने निबंधन विभाग को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

मिली जानकारी के अनुसार मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में आवेदन किए जाते हैं. नियमों के अनुसार मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के समय शादी का कार्ड, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और दो गवाहों की डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. अब इन डॉक्यूमेंट्स के साथ दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है.

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उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी दीपक श्रीवास्तव के अनुसार शासन की तरफ से मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए शपथ पत्र का दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही भी सर्कुलेट कर दिया गया है कि सभी डॉक्यूमेंट्र के साथ दहेज का सर्टिफिकेट भी दें.

वहीँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सामान्य तौर पर शादी के 30 के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है. हालांकि नियमानुसार दंपति अतिरिक्त शुल्क के साथ शादी के पांच वर्ष के बाद भी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकती है. लेकिन ज्यादा समय होना पर जिला रिजस्ट्रार ही कोई रियायत दे सकता है.

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जानें,कहां-कहां काम आता है मैरिज सर्टिफिकेट-

– शादी के बाद बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने के समय मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.
– अगर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट के जरूरत पड़ती है.
– शादी के बाद इंश्योरेंस कराने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट के जरूरत पड़ती है.
– पति-पत्नी दोनों के लिए ट्रैवल वीजा लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य है.
– शादी के बाद किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लेते समय भी मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.
– शादी के बाद किसी भी तरह की शिकायत के दौरान भी मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.
– तलाक की अर्जी लगाते समय भी मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है.

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