BS-4 vehicle scam: ईडी ने पूर्व विधायक की करोड़ों की संपत्ति जब्त की

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नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने बीएस-4 वाहनों के एक कथित घोटाले से जुड़े मामले में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के पूर्व विधायक जे सी प्रभाकर रेड्डी और उनके सहयोगियों एवं कंपनियों की 22 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है।

रेड्डी अभी आंध्र प्रदेश की अनंतपुर जिले की तड़ीपत्री नगरपालिका के अध्यक्ष हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के मार्च 2017 के एक फैसले से उपजा है, जिसके तहत शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि भारत में कोई भी वाहन निर्माता या डीलर एक अप्रैल 2017 से बीएस-4 उत्सर्जन नियमों का पालन न करने वाले किसी भी वाहन की बिक्री नहीं करेगा। इसी तारीख से ऐसे वाहनों के पंजीकरण पर भी रोक लगा दी गई थी।

ईडी ने आरोप लगाया कि रेड्डी के ‘‘नियंत्रण’’ वाली जाटधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके अशोक लेलैंड लिमिटेड से किफायती दाम पर बीएस-3 वाहन खरीदे और जाली बिलों के जरिये इन्हें ‘‘धोखे से’’ बीएस-4 वाहन के तौर पर पंजीकृत कराया।

संघीय एजेंसी ने बताया कि जांच में पाया गया कि कुछ वाहनों को नगालैंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पंजीकृत कराया गया।
ईडी ने कहा, ‘‘इन वाहनों को खरीदने/चलाने या बेचने से अर्जित आय 38.36 करोड़ रुपये पाई गई है।’’

जे सी प्रभाकर रेड्डी, उनके परिवार के सदस्य, उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों जैसे कि दिवाकर रोड लाइंस और जाटधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड तथा सी गोपाल रेड्डी और उनके परिवार की 6.31 करोड़ रुपये की चल संपत्ति धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जब्त की गई है। चल संपत्ति में बैंक में जमा राशि, नकदी और आभूषण शामिल हैं।

जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 22.10 करोड़ रुपये है। ईडी ने कहा, ‘‘इस पूरे घोटाले में अशोक लेलैंड की भूमिका समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।’’

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