रायपुर, छत्तीसगढ़, दिनांक 13 मई 2023। जिला न्यायालय परिसर रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमान वैभव धृतलहरें की कोर्ट ने आज युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल, कांग्रेस नेता संजीव शुक्ला, युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गुलज़ेब अहमद, अजीत जोगी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू, जितेंद्र बंजारे, रवि सेन सहित कुल 14 छात्र नेताओं को आज दोषमुक्त किया।
कोर्ट ने धारा 258 दंड प्रक्रिया संहिता के पावर का उपयोग करते हुए प्रकरण का निराकरण किया।
ज्ञात हो कि भाजपा शासनकाल में दिनांक 23 अक्टूबर 2010 को तत्कालीन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष संजीव शुक्ला के नेतृत्व में छात्र नेता सुबोध हरितवाल, गुलज़ेब अहमद, प्रदीप साहू, जितेंद्र बंजारे, अमन लक्ष्य ठाकुर, रवि सेन, शिवम मिश्रा, नीरज विश्वकर्मा, डॉ योगेंद्र गिरी गोस्वामी, मनिंदर सिंह, केतन उर्फ बंटी, प्रतीक माहेश्वरी, गुलाम वसीम ने छात्र हित में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में धरना, प्रदर्शन, घेराव किया था
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उक्त मामले ने पुलिस थाना सरस्वती नगर ने 14 छात्र नेताओं के विरुद्ध अपराध क्रमांक 297 /2010 अपराध अंतर्गत धारा 341, 147 भादवि में कोर्ट में चालान पेश किया था तब से मामला कोर्ट में लंबित था। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल, युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गुलजेब अहमद, अजीत जोगी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू, जितेंद्र बंजारे, अमन लक्ष्य ठाकुर की ओर से अधिवक्ता भगवानू नायक ने पैरवी किया।
दोषमुक्त होने के बाद कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल ने कहा भाजपा शासन काल में छात्र हित की लड़ाई लड़ने वाले छात्र नेताओं पर झूठा मामला बनाया गया था। न्यायालय से न्याय मिला है सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।
युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गुलज़ेब अहमद ने कहा न्याय व्यवस्था के प्रति और भी अधिक विश्वास बढ़ा है, भाजपा काल में छात्रों की आवाज को हमेशा दबाने का काम किया है, लगातार एन एस यू आई के नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किया जाता था लेकिन न्यायालय ने हमेशा दूध का दूध और पानी का पानी किया ।