भिलाई. कुटेलाभाठा स्थित भिलाई आईआईटी के निर्माणाधीन कैंपस (Bhilai IIT Accident) में काम के दौरान उंचाई से सेंट्रिंग गिरने से उसके नीचे दबकर मजदूर की मौत हो गई थी। जांच के बाद पुलिस ने ठेकेदार और सुपरवाइजर के खिलाफ सुरक्षा में लापरवाही पाई। इस पर ठेकेदार अबू कलाम (38 वर्ष) और सुपरवाइजर यूनुस अली (33वर्ष) के खिलाफ धारा 288, 304 ए, 34 के तहत जुर्म दर्ज किया गया।
जेवरा-सिरसा चौकी प्रभारी सीताराम ध्रुव ने बताया कि हाईटेक अस्पताल सिक्योरिटी सुपरवाइजर कमल कुमार सिंह ने इस मामले में शिकायत की थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक आईआईटी कैंपस भिलाई में ब्वॉयज हॉस्टल का भवन निर्माण किया जा रहा है। ठेकेदार अबू कलाम शेख ने असम से अकुशल मजदूर अबुल हुसैन (26 वर्ष) को बुलाया था। मजदूरों से सुपरवाइजर यूनुस अली की देखरेख में काम लिया जा रहा था।
3 दिसंबर 2021 को काम करते समय अबुल हुसैन के गर्दन के पीछे लोहे का सेंट्रिंग गिरने से गंभीर चोट आई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया। जांच में पाया गया कि मजदूर को सुरक्षा संबंधी आवश्यक हेलमेट, शूज आदि सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध नहीं कराया था।