धमतरी, 10 अगस्त 2023 : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन हेतु किसानों का पंजीयन एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक किया जाना है।
भारत सरकार द्वारा खरीदी कार्य में पारदर्शिता में सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीफ प्रणाली लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि किसान पंजीयन के लिए किसानों के आधार की जानकारी अनिवार्य है।
नवीन किसान पंजीयन एवं संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज
पूर्व खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के पंजीकृत किसानों को उनके रकबे में संशोधन नहीं होने की स्थिति में सहकारी समितियों द्वारा कैरीफारवर्ड किया जाएगा। नवीन किसान पंजीयन एवं संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति संबंधित समितियों में जमा करना अनिवार्य है।
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यह भी बताया गया है कि संस्थागत/रेगहा/बटाईदार/लीज एवं डूबान क्षेत्र के किसानों का पंजीयन विगत वर्ष के अनुसार किया जाएगा। इस वर्ष प्रत्येक पंजीयन के समय स्वयं का एवं उसके एक नॉमिनी का आधार नंबर लिया जाना अनिवार्य है।
किसान के परिवार के नॉमिक सदस्य
नॉमिनी के रूप में किसान के परिवार के नॉमिक सदस्य (माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रवधु, सगाभाई/बहन) एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया गया है। यदि किसी कारणवश किसान को नॉमिनी एवं उसका आधार नंबर परिवर्तन करना होगा, तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। किसान पंजीयन की अंतिम अतिथि 31 अक्टूबर है।