Chhattisgarh : राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के सम्बंध में दिया गया प्रशिक्षण

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Chhattisgarh : राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के सम्बंध में दिया गया प्रशिक्षण

महासमुंद (Chhattisgarh) 8 अक्टूबर 2023 : विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी निर्भय कुमार साहू की उपस्थिति में शनिवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के संबंध में जिला पंचायत के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण में जिला मास्टर ट्रेनर तोषण गिरि गोस्वामी ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए आदर्श आचार संहिता का पालन करना जरूरी है।

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उन्होंने बताया कि किसी जाति, भाषा या धर्म के नाम पर घृणा उत्पन्न करना, मतदाताओं को रिश्वत देना, भयभीत करना आदि कार्य नियम विरुद्ध हैं। किसी दल की रीति नीति का विरोध कर सकते हैं पर किसी पर व्यक्ति लांछन लगाना, पुतला जलाना या किसी के निवास का घेराव करना मना है।

रैली और जनसभा करने से पहले संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेना होगा, जिसके लिए सुविधा एप का उपयोग किया जा सकता है। इसमें रैली निकलने का समय व स्थान, रैली के गुजरने का मार्ग तथा समापन का स्थान और समय का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

विधानसभा निर्वाचन के लिए कोई उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए व्यय कर सकता है परंतु अपने समस्त व्ययों को लेखा रजिस्टर में लिखना तथा समय-समय पर बिल व्हाऊचर के साथ जांच के लिए प्रस्तुत करना होगा।

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नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। इसी तरह स्क्रूटनी के समय उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता , एक प्रस्तावक के साथ एक अन्य व्यक्ति अर्थात कुल 4 व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। प्रशिक्षण में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला पदाधिकारी उपस्थित थे।

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