रायपुर/01 अप्रैल 2024। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जमीन गाईड लाइन के दर में 30 प्रतिशत छूट को समाप्त करने के संबंध में जारी किये गये नये आदेश पर तत्काल रोक लगाये जाने की शिकायत कांग्रेस विधि विभाग ने मुख्य चुनाव आयुक्त से किया।
ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान समय में सम्पुर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागू है ऐसे स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जमीन गाईड लाइन के दर में 30 प्रतिशत छूट को समाप्त करने के संबंध में जारी किये गये नये आदेश पर तत्काल रोक लगाये जाने की अवश्यकता है क्योंकि आचार संहिता पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है।
ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के गाईड लाईन के दर को हटाकर नई गाईड लाईन को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के दौरान जारी करने का अधिकार नहीं है, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जमीन गाईड लाईन की नई दर को आचार संहिता के दौरान लागू करने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग आपत्ति करती है।
मध्यप्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता के तहत उक्त जमीन गाईड लाईन से संबंधित नये आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई है।
अतः निवेदन है कि उपरोक्त विषयों पर तत्काल रोक लगाते हुये संबंधित के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाये और उक्त कार्यवाही से अवगत कराये जाने की कृपा की जाये।
ज्ञापन सौपने वाले में कांग्रेस विधि विभाग प्रदेश अध्यक्ष देवा देवांगन, प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, ऋषभ चंद्राकर उपस्थित थे।