DGCA का एयरलाइंस को आदेश….फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों को माता-पिता के साथ बैठाना होगा

0
148
DGCA का एयरलाइंस को आदेश....अब फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों को माता-पिता के साथ बैठाना होगा

नई दिल्ली : डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने सभी एयरलाइंस से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों को फ्लाइट में उनके माता-पिता या अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीट दी जाए. यह निर्देश 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्लाइट में माता-पिता के साथ नहीं बैठाए जाने की घटनाओं के बाद आया है.

इसे भी पढ़ें :-Bajaj Auto: अब्राहम जोसेफ EV चेतक टेक्नोलॉजी का MD नियुक्त

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के प्रेस नोट में कहा गया है कि एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेगी कि 12 साल तक के बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीटें आवंटित की जाएं, जो एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे हों और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा. एयरलाइंस बच्चे की सीट के लिए अभिभावक को फोर्स नहीं कर सकती है. अगर पेरेंट्स ने अपने लिए फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन का ऑप्शन चुना है तो बगल की सीट बच्चे के लिए अरेंज करना होगा.

इसे भी पढ़ें :-Malaysia: नौसेना के दो हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त, 10 क्रु सदस्यों की मौत…

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर में संशोधन किया है. जिसके अनुसार, कुछ सेवाएं जैसे Zero Baggage , Preferential seating, Meals / Snack/ Drink charges, charges for carriage of Musical Instruments etc. के लिए सिर्फ अलग से शुल्क लिए जाएंगे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here