ED Attack Case : शीर्ष अदालत ने HC के CBI जांच के आदेश में दखल देने से इनकार

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ED Attack Case : शीर्ष अदालत ने HC के CBI जांच के आदेश में दखल देने से इनकार

ED Attack Case : शीर्ष अदालत ने सोमवार कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई शुरू की। उच्च न्यायालय ने संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई जांच का निर्देश दिया था।

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील से उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि निलंबित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता शाहजहां शेख को इतने दिनों में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।

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राज्य सरकार के वकील ने जवाब दिया कि उच्च न्यायालय ने जांच पर रोक लगा दी थी और अदालत से निर्देश मिलने के बाद एक दिन के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वकील ने अदालत को यह भी बताया कि सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारियों से जुड़े संदेशखाली मामले में उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच के आदेश में दखल देने से इनकार किया। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस और सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा दिया।

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