Karnataka Praveen Nettaru Murder Case : एनआईए ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया

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Karnataka Praveen Nettaru Murder Case : एनआईए ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया

Karnataka Praveen Nettaru Murder Case : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बेंगलुरु में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रवीण नेत्तारू हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्तफा पाइचर को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए सूत्रों ने बताया कि आरोपी मुस्तफा पाइचर को एनआईए अधिकारियों ने कर्नाटक में उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया।

26 जुलाई, 2022 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलारे गांव में कथित तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कैडरों द्वारा प्रवीण नेट्टारू की दो बाइक सवार हमलावरों द्वारा हत्या कर दी गई थी। बाद में उसी साल सितंबर में पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

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कथित तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ‘किलर स्क्वॉड’ या ‘सर्विस टीम्स’ द्वारा सुलिया तालुक में उनकी हत्या कर दी गई थी। मामला शुरू में बेलारे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में एनआईए को सौंप दिया गया था। एनआईए ने अगस्त 2022 में मामला अपने हाथ में लिया।

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एनआईए ने जनवरी 2023 में मामले में 20 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। एनआईए आरोप पत्र के अनुसार, एक समुदाय के सदस्यों के बीच भय पैदा करने और समाज में सांप्रदायिक नफरत और अशांति पैदा करने के लिए पीएफआई के एजेंडे के तहत नेट्टारू की तेज हथियारों से हत्या कर दी गई थी।

हत्या मामले की एनआईए जांच से पता चला कि पीएफआई ने 2047 तक इस्लामी शासन स्थापित करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए गुप्त हत्यारा दस्ते का गठन किया था। इन सदस्यों को कुछ समुदायों से संबंधित नेताओं की पहचान करने, भर्ती करने और निगरानी करने के लिए निगरानी तकनीकों में हथियारों के साथ-साथ प्रशिक्षण भी दिया गया था।

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पिछले साल अक्टूबर में, एनआईए ने मामले में तीन संदिग्धों की जानकारी के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की थी। एनआईए ने कहा था कि तीन संदिग्ध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य थे- पोय्यगुड्डे पडांगडी से नौशाद (32), सोमवारपेट तालुक से अब्दुल नासिर (41) और अब्दुल रहमान (36)। एनआईए ने तीनों के बारे में कोई भी जानकारी साझा करने के लिए प्रत्येक को 2 लाख रुपये देने की घोषणा की है।

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एनआईए ने अब तक भगोड़ों सहित कुल 21 लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है। एनआईए के अनुसार, पीएफआई 2047 तक भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के अपने अंतिम उद्देश्य के साथ सांप्रदायिक नफरत पैदा करने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के उद्देश्य से ऐसी लक्षित घृणा हत्याओं में शामिल रहा है।

सितंबर 2022 में, केंद्र सरकार ने पीएफआई को “गैरकानूनी संघ” घोषित किया और यूएपीए अधिनियम के तहत संगठन पर पांच साल के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया।

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