कोरबा : जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) महामंत्री फरीद खान को जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित जिला बदर के आदेश पर आज राज्य शासन द्वारा स्टे मिल गया।
पैरवी कर रहे वकील अल्बर अहमदफ़ारुकी ने बताया कि अपील की तर्क में फरीद खान के ऊपर लगे वर्ष 2012 के बाद किसी भी केस में आरोप गलत व निराधार हैं । तथा 2012 के पहले सभी मामलों मे दोष मुक्त हैं। जिसे राज्यशासन ने सज्ञान में लेते हुए आज स्टे दे दिया हैं।