रायपुर: महासमुंद के सहायक खाद़य अधिकारी संजय शर्मा पिछले साल तबादला महासमुंद से कोरिया किया गया । अफसर की उपयोगिता को देखते हुए विभाग ने 3 सितंबर 2021 को उन्हें एकतरफा रिलीव भी कर दिया इसके बावजूद महासमुंद कलेक्टर ने शर्मा को कार्यमुक्त नहीं किया कलेक्टर के इस कदम से दरअसल अब तबादलों को लेकर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, नियमों का हवाला देते हुए हाल में खाद्य संचालक ने एक बार फिर महासमुंद कलेक्टर को पत्र लिखकर अवगत कराया है और सहायक खाद्य अफसर शर्मा को रिलीव करने भी कहा है.
महासमुंद कलेक्टर को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि सहायक खाद्य अधिकारी संजय शर्मा को रिलीव नहीं किए जाने से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी नवीन स्थानांतरण नीति 2022 के परिपालन में सहायक खाद्य अधिकारियों का स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, विभाग के 3 सितंबर 2021 में जारी किए गए आदेश में आगामी माह का वेतन आहरण नए पदस्थापना स्थल से किया जाना हैा लेकिन अफसर को रिलीव नही करने के कारण पिछले एक साल से उसका वेतनन महासमुंद जिले से ही हो रहा है जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी मे आता है.
नई जगह नहीं जाने पर अब अफसर पर भी होगी कार्रवाई
इधर खाद्य संचालक ने अपने पत्र के साथ सहायक खाघ अफसर शर्मा को स्पष्ट चेतावनी दी कि वह अगर समय पर जाकर नई जगह पर 10 सितंबर से जॅाइन करने की नसीहत दी हैा समय पर जॉइन कर इसकी सूचना खाद्य संचालनालय को अवगत कराने कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर वेतन भुगतान में कटौती किए जाने की चेतावनी भी पत्र में दी गई है.