मनी लांड्रिंग मामला : आरपी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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मनी लॉन्ड्रिंग मामला : आरपी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रायपुर, 28 जनवरी। कोल लेवी वसूली और मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी बनाए गए कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है।

ईडी के अधिवक्ता धीरेंद्र नंदे ने बताया कि कांग्रेस प्रवक्ता के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि आरपी सिंह राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उनका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। कोल घोटाले से भी उनका कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। ईडी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरपी सिंह ने पूछताछ में खुद कबूल किया था कि उन्हें मीडिया मैनेजमेंट के लिए और पार्टी फंड से पैसा दिया गया था।

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कोल मामले में आरोपी निखिल चंद्राकर ने भी कोल स्कैम का पैसा आरपी सिंह को देना कबूल किया था। इस पैसे को वह प्रदेश नेतृत्व के नेताओं द्वारा बताए लोगों को बांटते थे। दोनों पक्षों की ओर से दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। बता दें कि आरपी के मकान और अन्य अचल संपत्ति को ईडी ने पिछले ही वर्ष अटैच कर लिया है। यह संपत्ति भी इसी पैसे से अर्जित करने का भी आरोप ईडी ने लगाया था।

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